चित्रकूट -गैंगेस्टर गुड्डा कोल को सजा।
गैंगेस्टर के मामले में दोषसिद्ध होने पर त्वरित न्यायालय ने आरोपी को दो वर्ष का कठोर कारावास के साथ 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि बीती 15 सितम्बर 2007 को तत्कालीन रैपुरा थाना प्रभारी रामनरेश राठौर ने मानिकपुर थाना क्षेत्र के सकरौंहा गांव के निवासी गुड्डा कोल उर्फ राजमन उर्फ राजकुमार उर्फ झल्ला पुत्र गोविन्द प्रसाद पर गैंगेस्टर एक्ट का मामला पंजीकृत कराया था। विवेचना के बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीले सुनने के बाद मंगलवार को त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोषसिद्ध होने पर आरोपी गुड्डा कोल को दो वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।