चित्रकूट-लड़की के साथ दुराचार के आरोपी को 7 साल की सजा।
चित्रकूट: लड़की को घर से फोन के जरिए बुलाने और बरगलाकर ले जाने के बाद दुराचार करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि एक महिला द्वारा न्यायालय में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने मारकुण्डी थाने में अभियोग पंजीकृत करने के आदेश दिए थे। शिकायतकर्ता के अनुसार उसकी बड़ी नातिन को बीती 15 मई 2017 को मध्य प्रदेश के सतना जिले के मझगंवा थाने के तागी गांव के मूल निवासी रंगलाल ने फोन करके बुलाया। उसके बाद बहला फुसला करके कलिंजर के पास कुठला पहाड ले गया। यहां कई दिनों तक रखने के दौरान उसकी नातिन के साथ दुराचार किया गया। यहां एक पखवाडे तक रखने के बाद उसे कई स्थानों पर घुमाया और दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद बीमार पड़ने पर बीती 6 जुलाई 2017 को उसे मझगंवा अस्पताल इलाज के लिए लाया गया। जहां से वह भाग निकली और घर आकर पूरे मामले की जानकारी दी।
पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने शुक्रवार को निर्णय सुनाया। जिसमें आरोपी रंगलाल को सात वर्ष कठोर कारावास के साथ 60 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।