नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने का दोष सिद्ध, दो को 7 व 5 साल का कारावास व अर्थदंड

संवाददाता नीतीश कौशिक
बागपत। जिला न्यायालय के एडीजे पंचम की कोर्ट में चल रहे दोघट थाना क्षेत्र के एक वाद में दो दोषियों पर अपराध सिद्ध होने पर सजा सुनाई गई तथा अर्थ दंड भी लगाया गया।
इस दौरान अभियोजन अधिवक्ता नरेश वेदवान व नरेंद्र पवार रहे। वादी की ओर से अधिवक्ता मनीष विश्वकर्मा ने बताया कि, ग्राम फेरुपुर उत्तराखंड के रहने वाले सतीश ने अपनी नाबालिग बबेटी, जो अपने मामा के यहाँ ग्राम दोघट मे पढ़ती थी ,को बहला फुसलाकर ले जाने के आरोप मे उमाशंकर व दीपक के विरुद्ध थाना दोघट पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था ,जिसका विचारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम बागपत मे चल रहा था। न्यायालय मे अभियोजन पक्ष व वादी की ओर से प्रबल पैरवी के कारण न्यायालय ने दोनों को दोषी मानते हुए उमाशंकर को 7 साल के कारावास व 5000 रुपया के जुर्माने व दीपक को 5 साल के कारावस की सजा व2 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस दौरान अभियोजन ने 7 गवाह पेश किये थे ।