अधिशासी अधिकारी पर आरटीआई न देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने लगाया 25 हज़ार जुर्माना
रिपोर्ट –भवानी सैनी
बेहट (सहारनपुर)
जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना न देना बेहट नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी को महंगा साबित पड़ गया। राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव द्वारा सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध न कराने पर अधिशासी अधिकारी को दोषी मानते हुए 25 हजार का अर्थदण्ड लगाया है।
बता दे कि कस्बा बेहट निवासी शाहबाज़ आलम उर्फ गुड्डू पीरज़ादा पत्रकार ने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बेहट नगर पंचायत सूचना अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी से कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी लेकिन अधिशासी अधिकारी द्वारा उनको सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। उ. प्र. सूचना आयोग द्वारा विपक्षी को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया लेकिन जन सूचना अधिकारी द्वारा समुचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। जिससे प्रतीत होता है कि जन सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 वह आयोग के आदेशों के प्रति गंभीर नहीं है। इसलिए अपील करता को आवेदन के क्रम में सूचनाएं उपलब्ध न कराने का दोषी मानते हुए जन सूचना अधिकारी कार्यालय अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बेहट पर ₹250 प्रतिदिन के हिसाब ₹25000 का अर्थदंड वसूलने का आदेश जारी किया गया है। रजिस्ट्रार सूचना आयोग को निर्देशित किया गया है कि कि वह जन सूचना अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बेहट के वेतन से अर्थदंड की वसूली समान तीन किस्तों में कराई जानी सुनिश्चित करें।