लेबर सेस की धनराशि पोर्टल में फीडिंग को लेकर जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश।

लेबर सेस की धनराशि पोर्टल में फीडिंग को लेकर जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश।

चित्रकूट– लेबर सेस के सही एवं पारदर्शी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी श्री शिवसरणप्पा जीएन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में कार्यदायी संस्थाओं को उनके निर्माण कार्यों का निवेश मित्र पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य रूप से कराने और श्रम विभाग को सूचना देने के निर्देश दिए गए।

पोर्टल पर पंजीयन और सेस जमा करना अनिवार्य

सहायक श्रमायुक्त श्री आर.के. गुप्ता ने बताया कि सभी निर्माणाधीन स्थलों और प्रोजेक्टों का निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला पंचायत चित्रकूट को छोड़कर अन्य किसी भी कार्यदायी संस्था ने अधिष्ठान पंजीयन की सूचना उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराई है। जिलाधिकारी ने इस पर नाराजगी जताते हुए सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि वे अपने प्रत्येक निर्माण कार्य का पंजीकरण कराकर जानकारी श्रम विभाग को दें।

उन्होंने बताया कि निर्माण स्थलों पर कार्यरत श्रमिकों का पंजीकरण यूपीबीओसी बोर्ड पोर्टल पर जनसुविधा केंद्र या स्वयं के मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन कराया जा सकता है। इससे श्रमिकों को योजनाओं का लाभ मिलेगा और कार्यदायी संस्थाओं को भी सुरक्षा संबंधी मामलों में राहत मिलेगी।

लेबर सेस भुगतान में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

बैठक में बताया गया कि पंजीकृत निर्माण स्थलों की कुल निर्माण लागत के 1% की राशि लेबर सेस के रूप में इंडियन बैंक कर्वी में स्थित बोर्ड के उपकर खाते 50151688456 (IFSC: IDIB000S608) में जमा कराना अनिवार्य है। इस संबंध में विवरण यूपीबीओसी बोर्ड के सेस पोर्टल पर दर्ज कर एक प्रति सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, चित्रकूट को भेजना होगा।

सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि अब तक जिला पंचायत चित्रकूट को छोड़कर अन्य किसी भी कार्यदायी संस्था ने सेस पोर्टल पर उपकर जमा करने की सूचना दर्ज नहीं कराई है। जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि लेबर सेस केवल निर्दिष्ट बैंक खाते में ही जमा किया जाए। अन्यत्र जमा की गई धनराशि मान्य नहीं होगी।

15 दिन के भीतर धनराशि हस्तांतरण के निर्देश

जिन विभागों या संस्थाओं ने लेबर सेस की राशि अन्य बैंक खातों या अन्य जनपदों में जमा कराई है, उन्हें 15 दिनों के भीतर श्रम विभाग के निर्दिष्ट खाते में राशि स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं।

राजस्व हानि को रोकने के लिए सख्त कदम

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि लेबर सेस की राशि लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दरों के आधार पर ही जमा होनी चाहिए। कम दरों पर सेस कटौती को सरकार के राजस्व की हानि माना जाएगा और ऐसी स्थिति में संबंधित विभागों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती अमृतपाल कौर, प्रभागीय वन अधिकारी श्री प्रत्यूष कटिहार, सहायक श्रमायुक्त श्री रतनलाल गुप्ता सहित विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।