वर्ष 2021 में योगी-मोदी का पुतला फूंकने के केस में सपाइयों को मिली जमानत

वर्ष 2021 में योगी-मोदी का पुतला फूंकने के केस में सपाइयों को मिली जमानत

संवाददाता नीतीश कौशिक


बागपत | समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लखीमपुर खीरी की घटना के बाद लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय से न निकलने देने के विरोध में 4 अक्टूबर 2021 को सपा के जिला संगठन के पदाधिकारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था और जुलूस के रूप में सपा के जिला  कार्यालय से राष्ट्र वंदना चौक तक जुलूस निकालकर प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया था ,जिस पर कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 21कार्यकर्ताओं को नामजद व अज्ञात सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 341 ,6 यूनाइटेड प्रोविंसेस स्पेशल पावर के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। 

मुकदमे में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पूर्व जिलाध्यक्ष महिला सभा डॉ सीमा यादव और पूर्व कोषाध्यक्ष प्रधान राजीव शर्मा और पूर्व जिला उपाध्यक्ष छात्र सभा सचिन राजपूत ने आत्मसमर्पण किया ,जिसमें नामजद व आत्मसमर्पण करने वालों का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व जिलाध्यक्ष अधिवक्ता सभा एड राशिद तस्लीम ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सम्मुख बहस करते हुए जमानत के आधार पर पक्ष रखा,जिसपर सरकारी अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध किया, परंतु दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत के पक्ष में तर्कसंगत आधार को स्वीकार करते हुए जमानत मंजूर कर ली गई। 

इस अवसर पर प्रमुख रूप से सपा नेता नगेन्द्र सिंह, बिजेंद्र यादव ,सत्य प्रकाश, कृष्ण दत्त शर्मा, एडवोकेट महेश रंगा ,रवि दत्त शर्मा, बृजमोहन , शाने आलम देवेंद्र सिंह राहुल सभासद समेत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के संगठन पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।