मादक पदार्थ तस्कर को कारावास व अर्थदंड से किया दंडित

मादक पदार्थ तस्कर को कारावास व अर्थदंड से किया दंडित
कैराना। मादक पदार्थ तस्कर को न्यायालय ने तीस माह 25 दिन के  कारावास व दस हजार रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया है।
पुलिस अधीक्षक शामली अभिषेक जहा ने बताया की वर्ष 2020 में थाना आदर्श मंडी पुलिस द्वारा गौतम पुत्र आजाद निवासी ग्राम लिलोन खेड़ी से अवैध मादक पदार्थ बरामद कर एंडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया था,जहां से न्यायायिक अभिरक्षा में उसे जेल भेज दिया गया था। पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई व पैरवी करते हुए आज न्यायालय ने आरोपी को तीस माह 25 दिन के कारावास व दस हजार रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया है। साथ ही जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भी कटना होगा।