जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा खेकड़ा व बागपत के मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण, बीएलओ को दिए निर्देश
निर्वाचक नामावली विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षा अभियान
संवाददाता नीतीश कौशिक
बागपत । जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुनरीक्षण अभियान का लिया जायजा। शुद्ध मतदाता सूची बनाए जाने संबंधी बीएलओ को दिए निर्देश।अपील की गई कि,1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे या उससे पूर्व ही पूर्ण कर चुके नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य सम्मिलित करायें। साथ ही मृतक का नाम वोटर लिस्ट में रहे नहीं और नए वोटर का नाम वोटर लिस्ट में सम्मिलित होने से छूटे नहीं, की थीम पर अभियान को सफल बनाने के दिये निर्देश। पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने में बीएलओ के शत प्रतिशत योगदान की अपेक्षा। विशेष अभियान 25 व 26 नवंबर, 2 व 3 दिसंबर को भी चलाया जाएगा। विशेष अभियान के तहत तैयार निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को होगा।
भारत निर्वाचन आयोग आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 एवं अर्हता तिथि 1 जनवरी 2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 के तहत सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक जनपद में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने निर्वाचन नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के विशेष अभियान 5 नवंबर के अवसर पर जैन इंटर कॉलेज खेकड़ा में बने मतदान केंद्र के 7बूथ स्थल व कन्या जूनियर हाई स्कूल खेकड़ा में बने 4 बूथ स्थल, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बागपत मतदान केंद्र का निरीक्षण किया, जिसमें 6 मतदेय स्थल स्थित हैं। उन्होंने संबंधित बीएलओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि, मृतक का नाम वोटर लिस्ट में रहे नहीं और नए वोटर का नाम वोटर लिस्ट में सम्मिलित होने से छूटे नहीं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि, मतदाता सूची में शामिल होने से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहिए मतदाता सूची जितनी शुद्ध होगी चुनाव उतना ही शांतिपूर्ण व सकुशल संपन्न होगा । बताया कि, जनपद में कुल मतदेय स्थलों की सख्या 979,मतदान केंद्रों की सख्या 515 है ,जिसमें 979 बूथ लेवल अधिकारी व 102 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि ,कोई भी पात्र व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर का है उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं छूटना चाहिए उसका वोट अवश्य बने तथा जो मृतक व्यक्ति है उसका वोट वोटर लिस्ट में से नाम कट जाना चाहिए । अगर वोटर लिस्ट में कोई त्रुटियां या अशुद्धियां हैं, उसके लिए फॉर्म 8 अवश्य भरवाएं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि, दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक है ,जिसमें विशेष अभियान आगामी 25 नवंबर, 26 नवंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर को भी चलाया जाएगा, जिसमें दावे और आपत्तियों का निस्तारण 26 दिसंबर को किया जाएगा ,जिसमें फार्म 6 में नाम जोड़े जाएंगे ,फार्म 7 में आपत्तियां (नाम काटे जाएंगे) प्रारूप 8 में नाम संशोधन किया जाएगा और निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को किया जायेगा।कहा कि ,जिन छात्र-छात्राएं या अन्य की उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही हो वे भी वोटर लिस्ट में अपना नाम सम्मिलित अबश्य करा सकते हैं।इस अवसर पर एसडीएम खेकड़ा ज्योति शर्मा, एसडीएम बागपत निकेत वर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक डीके सक्सेना आदि भी उपस्थित रहे।