पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए एनएचएआई गांगनौली और मौजिजाबाद नांगल के 20 किसानों को देगा ₹5.50 लाख की दर से
हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रभावित किसानों में खुशी
संवाददाता राहुल राणा
दोघट| इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जनपद बागपत में दिल्ली-देहरादून इकोनामिक कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे की धनराशि किसानों के देने के आदेश दिए हैं| मौजीजाबाद नांगल और गांगनौली गांव के 20 किसानों को 5.50 लाख रुपए की दर से यह राशि दी जाएगी |
जनपद में मौजीजाबाद नांगल और गांगनौली के प्रभावित किसानों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के खिलाफ याचिका दायर कर पुनर्वास और पुनर्स्थापना आदि निर्णय के अंतर्गत बकाया 5.50 लाख रुपए की रकम के भुगतान की मांग की थी| साथ ही भुगतान नहीं होने पर अधिग्रहित भूमि वापस करने के लिए याचिका दायर की गई थी|
किसानों की ओर से पैरवी कर रहे अशोक प्रधान मौजीजाबाद नांगल ने बताया कि उच्च न्यायालय में पैरवी कर रहे वकील एके सिंह के अनुसार किसानों का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें आदेश दिया गया है कि किसान 5.50 लाख रुपए पुनर्वास पुनर्स्थापना आदि निर्णय के अंतर्गत पाने के पात्र होंगे | इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अपर जिलाधिकारी सक्षम प्राधिकारी परियोजना निदेशक जिला कलेक्टर किसानों को पुनर्वास व पुनर्स्थापना आदि निर्णय के अंतर्गत किसानों को उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का 90 दिन के अंदर पालन करना होगा|
याचिका दायरकर्ता अशोक प्रधान ने बताया कि मौजीजाबाद नांगल के 12 किसान व गांगनौली के 8 किसानों को 5.50 रुपए प्रत्येक किसान के हिसाब से मिलेंगे |